जुलाई 2025 की घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार ने अनाथ और वंचित बच्चों के लिए “पालनहार योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मासिक ₹2,500 की सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी दैनिक ज़िंदगी में सुधार हो सके।
उद्देश्य और इसके लक्ष्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों को न केवल वित्तीय सहायता, बल्कि बेहतर शिक्षा और जीवन कौशल सुनिश्चित करके आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है।
पात्रता मानदंड
नीचे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है:-
- आयु सीमा: 1 से 18 वर्ष तक के बच्चे विशिष्ट परिस्थितियाँ:माता-पिता दोनों की मृत्यु या बच्चा अनाथ हो
- अन्य ज़रूरत मंद या वंचित स्थिति, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट हो
- इन बच्चों के लिए यह सहायता सीधे उनके बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी।
इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक माना गया है:
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- सही मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र (यदि उपलब्ध हो)
इसके आवेदन प्रक्रिया
लाभ के लिए इच्छुक अभिभावक या संस्थाएं निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकती हैं:-
- 1. पर्सनल डिवाइस से योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
- 2. मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP के माध्यम से लॉगिन करें
- 3. आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- 4. फॉर्म सबमिट करें; सत्यापन के उपरांत, सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी